भारतीय संविधान // भारतीय संविधान की प्रस्तावना // भारतीय संविधान के स्रोत // भारतीय संविधान सभा
नमस्कार दोस्तों आज के ब्लॉक में आपको भारतीय संविधान के बारे में जानकारी दी गई है भारतीय संविधान क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा भारतीय संविधान के स्रोत क्या है इत्यादि के बारे में बताया गया है
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भारतीय संविधान |
भारतीय संविधान :
भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया संविधान के 42 में संशोधन द्वारा यथा संशोधित यह प्रस्तावना नीचे दी गई है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना :
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा समर्पित करते हैं
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख बातें :
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है भारतीय संविधान प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा समर्पित करते हैं भारतीय लोगों की सर्वोच्च प्रवक्ता का उद्घोष करते हैं
प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया बीरूबारी यूनियन वार्ड में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि जहां संविधान की भाषा समझो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है
केसवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा इसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए
भारतीय संविधान के स्रोत :
भारत के संविधान के निर्माण में नीचे दिए गए देशों के संविधान में सहायता ली गई है
संयुक्त राज्य अमेरिका – मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि
आयरलैंड – नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन
ऑस्ट्रेलिया – प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान ,केंद्र एवं राज्य के बीच संबंधों का विभाजन संसदीय विशेषाधिकार
ब्रिटेन – संघात्मक शासन प्रणाली ,एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया
जर्मनी – आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां
कनाडा – संघात्मक विशेषताएं ,अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास ,राज्यपाल की नियुक्ति आदि
दक्षिणअफ्रीका – संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान
जापान – विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
रूस – मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान
भारतीय संविधान सभा :
कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था
संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई जिनमें 292 ब्रिटिश ताकतों के प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशों के प्रतिनिधि थे मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 200 सदस्यों के लिए जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया
इसमें कांग्रेस को 208 मुस्लिम लीग को 73 एवं अन्य दलों के उम्मीदवार निर्वाचित 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन सभा के सबसे उम्र दराज सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का स्थाई अध्यक्ष चुना गया मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रस्तुत कर दी
भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष :
- संचालन समिति – डॉ राजेंद्र प्रसाद
- संघीय संविधान समिति – पंडित जवाहरलाल नेहरू
- प्रांतीय संविधान समिति – सरदार बल्लभ भाई पटेल
- प्रारूप समिति – डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
- संघ शक्ति समिति – पंडित जवाहरलाल
- मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति- सरदार वल्लभभाई पटेल
- राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति – डॉ राजेंद्र प्रसाद
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