बीमा (insurance)की परिभाषा | बीमा के प्रकार
नमस्कार दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम बीमा के बारे में जानेंगे की बीमा की परिभाषा क्या है तथा बीमा कितने प्रकार की होती है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के बारे में जानेंगे.बीमा से संबंधित जानकारी पाने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें और शेयर करें.
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बीमा की परिभाषा तथा बीमा के प्रकार |
बीमा की परिभाषा क्या है ?
बीमा एक ऐसी सुविधा होती है जिसमें कोई बीमा कंपनी आपका या आप की संपत्ति को हुए किसी भी प्रकार का नुकसान दुर्घटना ,बीमारी,मृत्यु आदि क मुआवजा देने की गारंटी देता है बीमा सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है क्योंकि या किसी व्यक्ति के आकस्मिक निधन के पश्चात बीमा उसके परिवार के सदस्य को सुरक्षा देती है
जो उस परिवार के लिए सहारा होता है चिकित्सा सुरक्षा के रूप में यदि किसी व्यक्ति की आपात चिकित्सा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति में बीमा कंपनी धन उपलब्ध करवाती है.
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बीमा के प्रकार :
बीमा दो प्रकार के होते हैं-
(a) जीवन बीमा (Life insurance)
(b) गैर जीवन बीमा (Non life insurance)
(a) जीवन बीमा –
जीवन बीमा ,बीमा धारक एवं संबंधित कंपनी के बीच एक अनुबंध होता है जीवन बीमा के अंतर्गत बीमा धारक प्रीमियम का भुगतान करते हैं ताकि इसके बदले में कंपनी किसी भी दुर्घटना की स्थिति में ग्राहक को धन मुहैया कराती है जीवन बीमा का लक्ष्य किसी व्यक्ति को वित्तीय सुरक्षा देना होता है जीवन बीमा कई प्रकार के जोखिम को पूरा करती है में कंपनी किसी भी दुर्घटना क स्थिति जैसे कि अकाल मृत्यु, असामयिक मृत्यु, बीमारी तथा सेवानिवृत्त के दौरान
(b) गैर जीवन बीमा –
इसे सामान्य जीवन बीमा भी कहा जा सकता है यह बीमा की एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की हानि एवं क्षति की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है यह व्यापक स्तर पर बीमा क्षेत्र को सुरक्षा देता है सामान्य बीमा सामान्यतः 1 वर्ष के लिए सुरक्षा देता है तथा इसके बदले में एक मुक्त राशि एक ही बार में लेता है यह मुख्यता संपत्ति नुकसान दुर्घटना से उत्पन्न मृत्यु या फसल नुकसान, वाहनों का बीमा आदि.
विभिन्न बीमा योजनाएं
प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना :
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना को वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया इस मिशन का उद्देश्य वहन करने योग्य तरीके से बचत और जमा खाते भेजी हुई रकम, कर्ज ,बीमा ,पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है
इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित करना है यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है
प्रधानमंत्री बीमा योजना के लाभ –
- जमा पर ब्याज
- ₹100000 तक का दुर्घटना बीमा
- न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं
- एक लाख का दुर्घटना बीमा कवर
- भारत में कहीं भी आसानी से धन का हस्तांतरण
- सरकारी योजना के लाभान्वित इन खातों से सीधे हस्तांतरण का लाभ मिलेगा
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना :
जीवन सुरक्षा से जुड़ी इस योजना को दुर्घटना बीमा योजना के रूप में देखा जा सकता है जिसमें व्यक्ति को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ₹12 के वार्षिक प्रीमियम पर प्रदान की जाएगी इस योजना में दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता की स्थिति में भी बीमा कवर प्रदान किया जाएगा
स्थाई अपंगता की स्थिति में एक लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा योजना न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक के लिए व्यक्ति के लिए उपलब्ध है इस योजना में शुरुआती अनुभव के आधार पर प्रीमियम राशि में बढ़ोतरी का प्रावधान भी है किंतु पहले 3 वर्षों में यह बढ़ोतरी नहीं होती है.
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना :
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उद्देश्य लोगों को सस्ती दरों पर जीवन बीमा उपलब्ध कराना है जो कम से कम पैसे में लोगों को एवं उनके परिवार की सुरक्षा का लाभ देने में सक्षम हो इस योजना के तहत सभी बचत बैंक खाता धारक जिन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 50 वर्ष होगी लाभ अर्जित कर सकेंगे
प्रधानमंत्री ज्योति योजना की विशेषताएं –
- इस योजना के अंतर्गत खाताधारकों को वार्षिक ₹330 प्रदान किया जाना है इस योजना के तहत सभी बचत बैंक बीमा कराने वाले व्यक्ति की स्थिति में ₹200000 का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा
- इस बीमा के पात्र व्यक्ति को खाते में डेबिट सुविधा द्वारा प्रीमियम जमा कर दिया जाएगा
- सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ निजी बीमा कंपनियों को इससे जोड़ने को कहा है यह योजना 1 जून 2015 को आरंभ होगी 31 मई 2016 तक वार्षिक आधार पर जारी
अटल पेंशन बीमा योजना :
- इस पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जिन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष हो को सरकार की पेंशन लाभ गारंटी प्रदान करना है अटल पेंशन योजना से जुड़े या अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्रतिमाह ₹1000 से लेकर ₹5000 तक की धनराशि पेंशन के रूप में दी जाएगी
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पात्र अन्नदाता के बैंक खाते में कुल अंशदान का आधा हिस्सा प्रत्येक महीने जमा किए जाएंगे सरकार द्वारा 5 वर्षों तक की राशि जमा की जाएगी
- सरकार का अंशदान व्यक्तियों के लिए होगा जो 31 दिसंबर 2015 तक इस योजना से जुड़ जाएंगे कोई भी व्यक्ति जो अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ा है अथवा आयकर दाता है इस योजना का लाभार्थी नहीं बनेगा
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को ₹20 से अधिक धनराशि जमा नहीं करें अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन कोष नियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के माध्यम से ग्राहक इस योजना में नामांकन करा सकेंगे
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