आज 18 जुलाई 2022 से GST की पुरानी दरों में बढ़ोत्तरी कर दी गई है

GST का पूरा नाम Goods and Service Tax है जो कि सभी क्रय -विक्रय होने वाली वस्तुओं पर लगता है

18 जुलाई की शाम से सभी पैकेटबंद समानों पर 18 प्रतिशत GST लगेगा

दूध ,दही ,पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर आदि पर 5%टैक्स लगेगा जबकि पहले ये फ्री थे

1 हजार रुपए से कम प्रतिदिन के किराए वाले होटल पर भी 12 प्रतिशत का टैक्स लगेगा

5000 से अधिक प्रतिदिन के खर्च वाले अस्पतालों पर 5% का टैक्स लगेगा आई सी यू को छोड़कर

पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर 18 फीसदी की दर से जीसटी टैक्स लगेगा

दूध, दही या इससे बने उत्पाद जो बिना पैकिंग के बिना ब्रांडिंग के बिकते हैं उन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा

सामान की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले ट्रकों या अन्य चीजों पर GST 18% से घटाकर 12 प्रतिशत हो गयी है

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